सूरजपुर: हत्या के दोषी भुवन पैंकरा को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा, विवेचक को मिला नगद पुरस्कार
ग्राम रैसरी में पिता की हत्या के मामले में माननीय सत्र न्यायालय सूरजपुर ने आरोपी भुवन पैंकरा (19) को आजीवन कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना 15 नवंबर 2024 की है, जब विवाद के दौरान भुवन पैंकरा ने टांगा से अपने पिता खेमसाय पैंकरा पर हमला कर दिया था, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। प्रार्थी मनराखन पैकरा की रिपोर्ट पर।