सुपौल: कोर्ट के आदेश के बावजूद Distress Warrant की तामिला नहीं, सुपौल फैमिली कोर्ट ने मधेपुरा पुलिस की कार्यशैली पर जताई नाराजग
Supaul, Supaul | Aug 13, 2026 परिवार न्यायालय, सुपौल ने एक भरण-पोषण मामले में न्यायालय द्वारा जारी Distress Warrant की तामिला नहीं होने को गंभीरता से लिया है। 11 अगस्त 2026 को पारित आदेश में न्यायालय ने पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर नाराजगी जताई है। मामला विविध वाद संख्या 02/2025 से संबंधित है और इसमें मधेपुरा जिले के गम्हरिया थाना पुलिस की भूमिका का उल्लेख किया गया