कासगंज: कासगंज में न्यायालय ने ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को सुनाई सजा
थाना कासगंज में वर्ष 2006 में दर्ज मुकदमा धारा 25 आयुध अधिनियम से संबंधित अभियुक्त संतोष कुमार पुत्र विरकपाल सिंह निवासी टोंडा शेखपुर को न्यायालय कासगंज ने दोषसिद्ध किया। न्यायालय ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि तथा ₹1,000 के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर पांच दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।