छूटे एवं नवीन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने विशेष अभियान
07, 08 एवं 09 अक्टूबर को मतदान केन्द्रों एवं महाविद्यालयों में लगाए जाएंगे विशेष शिविर- जिला निर्वाचन अधिकारी
फॉर्म-6 के साथ मतदाताओं से घोषणा पत्र नहीं लिया जाएगा- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री संजीव झा
विशेष अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के साथ बाइट, जिंगल्स एवं रील बनाकर भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश
सुपरवाइजर, आरओ एवं एआरओ करेंगे विशेष शिविरों की मॉनीटरिंग
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची में छूटे हुए एवं नवीन मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए जिले में विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के अंतर्गत 07, 08 एवं 09 अक्टूबर को मतदान केन्द्रों तथा महाविद्यालयों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री संजीव झा ने निर्देश दिए हैं कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए निर्धारित फॉर्म-6 प्राप्त करते समय मतदाताओं से किसी प्रकार का घोषणा पत्र नहीं लिया जाए। उन्होंने अभियान के दौरान पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करने तथा प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले में आयोजित होने वाले विशेष शिविरों की प्रभावी मॉनीटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सुपरवाइजर, रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (एआरओ) शिविरों का निरीक्षण एवं मॉनीटरिंग करेंगे।
उन्होंने विशेष अभियान का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करने के निर्देश देते हुए कहा कि अधिक से अधिक पात्र नागरिकों तक अभियान की जानकारी पहुंचाई जाए। अभियान के संबंध में बाइट, जिंगल्स एवं रील तैयार कर भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाए।
नवीन मतदाताओं के नाम जोड़ने पर विशेष जोर
अभियान के दौरान 01 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके नवीन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही 01 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा मतदाताओं से भी फॉर्म-6 भरवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पात्र युवाओं को मतदाता सूची में शामिल किया जा सके।
छह माह से फॉर्म नहीं भरने वाले मतदान केन्द्रों पर विशेष निगरानी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने ऐसे मतदान केन्द्रों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं, जहां विगत छह माह में एक भी मतदाता द्वारा फॉर्म नहीं भरा गया है। ऐसे मतदान केन्द्रों की विशेष समीक्षा करते हुए पात्र मतदाताओं तक पहुंच बनाने तथा छूटे हुए एवं नवीन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
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1 views | Shahdol, Madhya Pradesh | Oct 6, 2026