सरकार स्कूलों की तस्वीर बदले...तस्वीर दिखाने वालों पर पहरा नहीं लगाए!
संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, जबकि अनुच्छेद 21 निजता और गरिमा की रक्षा करता है। दोनों के बीच संतुलन जरूरी है—बच्चों की पहचान और निजी जानकारी की सुरक्षा हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सरकारी संस्थानों की सार्वजनिक व्यवस्थाओं पर सवाल ही न उठाए जा सकें।
RTI Act की धारा 2(j) नागरिकों को सरकारी कार्यों और रिकॉर्ड के निरीक्षण जैसे अधिकार देती है। वहीं RTE Act के तहत विद्यालय प्रबंधन समितियों की भूमिका भी स्कूलों की निगरानी और सहभागिता से जुड़ी है।
सवाल सीधा है—अगर स्कूल में छत जर्जर है, शिक्षक कम हैं, पानी या शौचालय की व्यवस्था खराब है, तो उसे ठीक किया जाए। तस्वीर रोकना समाधान नहीं है।
बच्चों की निजता की रक्षा जरूरी है, लेकिन निजता के नाम पर सार्वजनिक जवाबदेही खत्म नहीं होनी चाहिए।
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Alwar, Alwar | Aug 17, 2026