बेगूसराय सहित बिहार के जेल में नए जेल मैनुअल के तहत जेल में मारपीट, तोड़फोड़, अव्यवस्था या बार-बार अनुशासन तोड़ने वाले कैदियों पर अब तय नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी। हथकड़ी और डंडा-बेड़ी की जगह कैंटीन व मनोरंजन सुविधाएं रोकने, परिजनों से मुलाकात पर पाबंदी, परिहार जब्त करने और एक साल तक पैरोल रोकने जैसे प्रावधान किए गए हैं।
बार-बार अनुशासन तोड़ने पर मामला न्यायिक दंडाधिकारी के पास जाएगा और दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की अतिरिक्त सजा हो सकती है।
वहीं, जेल में कैदी, आगंतुक या जेलकर्मी के पास मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिलने पर 3 साल तक की सजा, ₹25 हजार तक जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। मोबाइल पहुंचाने वाले को भी 2 साल तक की सजा हो सकती है।
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