बिहार में अब 12 मीटर की ऊंचाई (तिमंजिला) तक मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराने के झंझट से मुक्ति मिलने वाली है। 12 मीटर ऊंचाई वाले भवन के लिए मानक के अनुरूप बना स्वप्रमाणित नक्शा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर इसका निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। इसके बाद स्वीकृति प्रमाणपत्र डाउनलोड किया जा सकेगा। बिहार भवन उपविधि के मसौदे में संशोधन करते हुए इस प्रावधान को शामिल किया गया है। जल्द ही इस पर राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति ली जाएगी। उपविधि के मसौदे पर 118 आपत्तियां और सुझाव आए थे, जिनका निराकरण उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी की अध्यक्षता में बने मंत्री समूह की बैठक में कर लिया गया है। मंत्री समूह ने नियमों को सरल और प्रक्रिया को आसान बनाते हुए उपविधि के अंतिम रूप को मंजूरी दी है। सेटबैक और एफएआर (फ्लोर एरिश रेशियो) के नियमों में भी छूट दी गई है।
Bihar, India | Sep 30, 2026