
रामनगर में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, मेडिकल स्टोर-किराना दुकानों का सघन निरीक्षण
रामनगर, 30 सितंबर 2026। त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और मिलावट पर रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बुधवार को रामनगर क्षेत्र में सघन निरीक्षण अभियान चलाया। मालधन चौड़ नंबर 4 और 2 में मेडिकल स्टोर, किराना दुकानों और चाय विक्रेताओं समेत आधा दर्जन से अधिक प्रतिष्ठानों की जांच की गई।
मनोहर चाय और मल्टीविटामिन सिरप के लिए गए नमूने
निरीक्षण के दौरान गुणवत्ता को लेकर संदेह होने पर तीन अलग-अलग विक्रेताओं से मनोहर चाय और मल्टीविटामिन सिरप समेत कुल तीन खाद्य नमूने लिए गए। इन नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
चार प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी
अभियान के दौरान चार प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा एवं मानकों से जुड़े नियमों का अनुपालन नहीं पाए जाने पर ऑनलाइन/ऑफलाइन नोटिस जारी किए गए। विभाग के अनुसार, लाइसेंस धारक का पता गलत अंकित होने और मौके पर खाद्य पंजीकरण प्रस्तुत नहीं करने जैसी अनियमितताएं सामने आईं। नोटिस का 15 दिन के भीतर अनुपालन नहीं करने पर कोर्ट चालान की कार्रवाई की जाएगी।
नियमों की अनदेखी पर दो लाख तक जुर्माने का प्रावधान
विभाग ने बताया कि एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 55 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें संबंधित उल्लंघन के लिए दो लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
एक्सपायरी सामान के लिए अलग ड्रॉप बॉक्स रखने के निर्देश
निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान संचालकों को कालातीत यानी एक्सपायरी खाद्य सामग्री का विक्रय या भंडारण नहीं करने के निर्देश दिए गए। साथ ही खराब और एक्सपायरी सामान को बिक्री योग्य स्टॉक से अलग रखने के लिए अलग ड्रॉप बॉक्स रखने को कहा गया।
बिना बिल खरीदारी नहीं, स्टॉक का रिकॉर्ड रखने के निर्देश
वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया कि आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए विभाग विशेष सतर्कता बरत रहा है। दुकानदारों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री ही बेचने, बिना बिल के खाद्य सामग्री नहीं खरीदने और स्टॉक का पूरा विवरण रखने के निर्देश दिए गए हैं।
साफ-सफाई और दवाओं के छिड़काव पर जोर
खाद्य प्रतिष्ठान संचालकों को अपने स्टोर की नियमित साफ-सफाई रखने तथा आवश्यकतानुसार दवाओं का छिड़काव कराने के निर्देश भी दिए गए। विभाग ने स्पष्ट किया कि खाद्य सामग्री में मिलावट या नियमों की अनदेखी पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए विभाग ने जारी किए ये निर्देश
प्रतिष्ठानों में स्वच्छता और हाइजीन का विशेष ध्यान रखें।
खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार की मिलावट न करें।
पैक्ड खाद्य पदार्थों पर निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि और बैच नंबर स्पष्ट होना चाहिए।
रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें।
बिल/कैश मेमो लें और ग्राहकों को भी उपलब्ध कराएं।
एफएसएसएआई लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र प्रतिष्ठान पर प्रदर्शित करें।
खराब और कालातीत खाद्य सामग्री का विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रखें।
मिलावट की सूचना विभाग को देने की अपील
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि कहीं खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका हो तो विभाग को इसकी सूचना दें, ताकि तत्काल जांच और आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
विभाग ने कहा कि खाद्य पदार्थों में अनियमितता, शिकायत या जांच में नमूना फेल होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफएसएस एक्ट 2006 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। अभियान में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान सहित विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे।
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