
देवघर कोर्ट का बड़ा फैसला, 2015 के रेल रोको मामले में RJD विधायक सुरेश पासवान सहित सभी अभियुक्त दोषमुक्त।
देवघर :–सीजेएम न्यायालय में लंबे समय से चल रहे देवघर थाना कांड संख्या 795/15 मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए राजद विधायक सुरेश पासवान सहित सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त करार दिया।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गरिमा मिश्रा की अदालत ने कांग्रेस नेता दिनेश कुमार मंडल, नागेश्वर सिंह, गुलाब यादव, महेश यादव, आरजेडी नेता नित्यानंद केशरी, सलीम खान, भाजपा नेता विपिन देव, संतोष पासवान और बलबीर राय सहित सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
यह मामला वर्ष 2015 में किसान आंदोलन के दौरान बाबाधाम स्टेशन के समीप रेल रोको अभियान से जुड़ा था। मामले में देवघर नगर थाना में नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
लंबे समय तक चले न्यायिक विचारण के बाद अदालत ने साक्ष्य के अभाव में सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त करते हुए मामले का निष्पादन कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र भोक्ता ने पैरवी की।#JharkhandNews #DeogharNews #court #BreakingNews #KhabarDeogharLive