
*परवरिश योजना से जिले के सभी योग्य बच्चों को आच्छादित करने का निर्देश*
*आंगनबाड़ी सेविका एवं महिला पर्यवेक्षिका के माध्यम से विशेष अभियान चलाकर पात्र बच्चों को योजना का लाभ दिलाने का निर्देश*
गया, 14 अगस्त 2026, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित परवरिश योजना के तहत जिले के सभी योग्य लाभार्थी बच्चों को योजना से आच्छादित करने के उद्देश्य से जिला बाल संरक्षण इकाई, गया द्वारा सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
परवरिश योजना का उद्देश्य अनाथ एवं बेसहारा बच्चों, एचआईवी/एड्स अथवा कुष्ठ ग्रेड-II से पीड़ित बच्चों तथा माता-पिता की मृत्यु, मानसिक दिव्यांगता, कारावास अथवा अन्य न्यायिक आदेश के कारण बच्चों के पालन-पोषण में असमर्थ माता-पिता के बच्चों को बेहतर पालन-पोषण, पोषण एवं शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों को उनके निकटतम अभिभावक के साथ संयुक्त बैंक खाते में प्रतिमाह ₹1,000 की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाती है। यह सहायता बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक दी जाती है।
जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया है कि योजना के पात्र लाभार्थियों की पहचान एवं उन्हें योजना से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।
आंगनबाड़ी सेविका एवं महिला पर्यवेक्षिका के माध्यम से क्षेत्र में सर्वेक्षण कर सभी पात्र बच्चों को नियमानुसार परवरिश योजना से आच्छादित करना सुनिश्चित किया जाए।
जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि योजना का लाभ किसी भी पात्र बच्चे से वंचित न रहे तथा विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप पात्र लाभार्थियों का आवेदन एवं आवश्यक प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूरा कराया जाए।