छत्तीसगढ़ में जमीन के उपयोग को लेकर नए नियम प्रस्तावित, जानें क्या बदलेगा
छत्तीसगढ़ में भूमि विकास नियम 1984 में संशोधन का प्रस्ताव जारी। आवासीय, कृषि, वाणिज्यिक और औद्योगिक भूमि के इस्तेमाल पर नई शर्तें, 15 दिन में सुझाव मांगे गए।छत्तीसगढ़ में जमीन के इस्तेमाल को लेकर नियम अब पहले से ज्यादा सख्त हो सकते हैं। राज्य के आवास एवं पर्यावरण विभाग ने छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में संशोधन का एक प्रारूप सार्वजनिक किया है। इसमें अलग-अलग तरह की जमीन—जैसे रिहायशी, कृषि, व्यावसायिक और औद्योगिक—पर कौन-सी गतिविधियां नहीं की जा सकेंगी, इसकी विस्तृत सूची तैयार की गई है।
पूरा पढ़े:-https://nidarchhattisgarh.com/chhattisagadha-men-jamin-ke-upayog-ko-lekar-nae-niyam-prastavit-janen-kya/
Durg, Durg | Sep 27, 2026