
खटीमा में जानलेवा हमले का 24 घंटे में खुलासा! सद्दाम पर बंका-कुल्हाड़ी से हमला, तीन नामजद गिरफ्तार… हथियार भी बरामद।
सद्दाम पर बंका और छोटी कुल्हाड़ी से किया था हमला, पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त हथियार किए बरामद
खटीमा। इस्लाम नगर में युवक पर जानलेवा हमले के मामले में कोतवाली खटीमा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन नामजद आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बंका और कुल्हाड़ी भी बरामद की है।
पुलिस के मुताबिक, 29 सितंबर 2026 की रात करीब 10:30 बजे वार्ड नंबर-8 इस्लाम नगर निवासी सद्दाम (32) पर हमला किया गया था। आरोप है कि छोटी कुल्हाड़ी और बंका से किए गए हमले में सद्दाम के सिर और हाथ में गंभीर चोटें आईं। हमले के बाद आरोपी उसे मौके पर छोड़कर फरार हो गए और जाते समय कथित तौर पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी।
नशा करने से रोकने पर विवाद, फिर जानलेवा हमला
मामले में सद्दाम के बड़े भाई दिलशाद ने 30 सितंबर को कोतवाली खटीमा में तहरीर दी। तहरीर के अनुसार, सद्दाम ने मोहल्ले में कुछ लोगों को नशा करने से रोका था और कहा था कि इससे माहौल खराब हो रहा है। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा और आरोपियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी।
तहरीर में आरोप लगाया गया कि फरमान ने बंका और आदिल ने कुल्हाड़ी से सद्दाम पर जान से मारने की नीयत से वार किए, जिससे उसके सिर और बाएं हाथ में गंभीर चोटें आईं।
घटना के दौरान एक स्थानीय व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया था, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
SSP के निर्देश पर पुलिस ने कसा शिकंजा
घटना की गंभीरता को देखते हुए ऊधमसिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने मामले के त्वरित खुलासे और नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस टीमों का गठन कर संभावित ठिकानों पर दबिश और सुरागरसी-पतारसी शुरू की गई।
पुलिस के अनुसार, लगातार प्रयासों के बीच 30 सितंबर को मुखबिर की सूचना पर कुनाल मार्केट के पीछे खाली मैदान के पास से तीनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
इसके बाद 1 अक्टूबर को आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल बंका और कुल्हाड़ी बरामद की गई।
ये तीन आरोपी गिरफ्तार
1. फरमान पुत्र पप्पू, उम्र करीब 33 वर्ष, निवासी इस्लाम नगर, खटीमा।
2. साहिल पुत्र पप्पू, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी इस्लाम नगर, खटीमा।
3. आदिल पुत्र पप्पू, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी इस्लाम नगर, खटीमा।
पुलिस के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ मु0अ0सं0 300/2026, धारा 109, 351(2), 352 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
पुलिस ने बताया कि विवेचना अभी जारी है। विवेचना के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम
प्रभारी निरीक्षक कमल कुमार लुण्ठी, व0उ0नि0 केसी आर्य, उपनिरीक्षक विजय बोहरा, कांस्टेबल मोहन बोरा, नरेंद्र टम्टा और देवेंद्र सिरोला पुलिस टीम में शामिल रहे।
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