
इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: तलाक के बाद फिर शादी करने वाले जोड़े को दी सुरक्षा, कहा— 'विवाह जैसे पवित्र बंधन को हल्के में न लें'......!! 💍❤️
बड़ी खबर प्रयागराज से...
मामूली विवादों के चलते आपसी सहमति से तलाक लेने और फिर बच्चों के भविष्य के लिए पुनर्विवाह करने वाले दंपत्ति को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरक्षा प्रदान की है।
⚖️ क्या है पूरा मामला?
👉 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक लेने वाले इस जोड़े ने अपने दो बच्चों और परिवार के हित में 2 अप्रैल 2026 को आर्य समाज मंदिर में दोबारा शादी रचाई थी।
👉 पुनर्विवाह के खिलाफ चल रहे पति के पिता से शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन को खतरा होने पर दंपत्ति ने सुरक्षा और विवाह पंजीकरण में मदद के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
👉 खंडपीठ: जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि शादी जैसी पवित्र संस्था को इतने हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।
👉 अदालत ने स्थिति को "दुखद" बताते हुए स्पष्ट किया कि अब जब दंपत्ति पुनर्विवाह कर बच्चों के साथ रह रहे हैं, तो किसी को भी उनके जीवन में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। पुलिस को सुरक्षा देने के निर्देश।
_शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों और बच्चों के भविष्य का बंधन है - हाईकोर्ट_
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