बिहार में 17 अगस्त से जमीन रजिस्ट्री होगी पेपरलेस, WhatsApp-E-mail पर मिलेगा डिजिटल केवाला
पटना/मुजफ्फरपुर। बिहार में जमीन, प्लॉट और फ्लैट की रजिस्ट्री कराने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। राज्य में निबंधन प्रक्रिया को पूरी तरह पेपरलेस बनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। 17 अगस्त 2026 से राज्य के सभी 141 निबंधन कार्यालयों में पेपरलेस निबंधन व्यवस्था लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।
नई व्यवस्था के तहत डीड तैयार करने से लेकर स्टांप शुल्क के भुगतान, बायोमेट्रिक सत्यापन और डिजिटल हस्ताक्षर तक की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। रजिस्ट्री पूरी होने के बाद पंजीकृत डीड की डिजिटल प्रति WhatsApp या E-mail के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।
51 कार्यालयों में शुरू हो चुकी है पेपरलेस व्यवस्था
विभाग के अनुसार राज्य के 141 निबंधन कार्यालयों में से 51 कार्यालयों में पेपरलेस निबंधन शुरू किया जा चुका है। पहले चरण में 11 जुलाई को 10 कार्यालय और दूसरे चरण में 30 जुलाई को 40 कार्यालय इस व्यवस्था से जुड़े थे। अब शेष कार्यालयों में भी 17 अगस्त तक व्यवस्था लागू करने का लक्ष्य है।
75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर बैठे रजिस्ट्री
नई व्यवस्था में वरिष्ठ नागरिकों को भी राहत दी गई है। 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिकों के लिए घर पर ही जमीन, प्लॉट और फ्लैट के निबंधन की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। यह सुविधा पहले 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए थी, जिसे अब 75 वर्ष तक विस्तारित किया गया है।
GIS तकनीक से होगा स्थल निरीक्षण
निबंधन प्रक्रिया में जमीन के स्थल निरीक्षण को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए GIS तकनीक के इस्तेमाल का भी निर्देश दिया गया है। इसके अलावा राजस्व चोरी रोकने और निबंधन कार्यालयों की निगरानी बढ़ाने के लिए अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है।
ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे लोग
नई व्यवस्था में आम लोगों की शिकायतों के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण मॉड्यूल भी लागू करने की तैयारी है। इसमें शिकायत दर्ज कराने से लेकर जांच और निपटारे तक की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से की जा सकेगी।
आम लोगों को क्या होगा फायदा?
पेपरलेस निबंधन से कागजी दस्तावेजों पर निर्भरता कम होगी। रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने, समय बचाने और दस्तावेजों को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।
तिरहूत न्यूज़ की अपील: जमीन या संपत्ति की रजिस्ट्री कराने से पहले खाता, खेसरा, रकबा, क्रेता-विक्रेता के नाम और अन्य दस्तावेजों की जानकारी अच्छी तरह जांच लें।
तिरहूत न्यूज़ | तिरहूत की आवाज जनता की जुबानी