श्रीगंगानगर में प्रशासन का बड़ा एक्शन, बिना जरूरी अनुमति चल रहा देव होटल सीज
श्रीगंगानगर नगर परिषद ने एसआरसी रोड स्थित देव होटल पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सीज कर दिया। परिषद के सीज मेमो के अनुसार होटल संचालन के लिए आवश्यक अनुमति और अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया था, जबकि होटल का संचालन जारी था। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194 व 282 के तहत कार्रवाई की गई। प्रशासन ने साफ संकेत दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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Shree Ganganagar, Ganganagar | Aug 13, 2026