मध्य प्रदेश में धान के परिवहन और आपूर्ति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदेशभर में जांच के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार से छह सप्ताह के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जनहित याचिका में 28 जिलों में करीब 43.03 करोड़ रुपये की कथित अनियमितताओं का दावा किया गया है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, धान परिवहन की निगरानी के लिए GPS सहित निर्धारित व्यवस्थाएं होने के बावजूद नियमों की अनदेखी की गई है।
मामले में कुछ स्थानों पर FIR और गिरफ्तारियों का भी उल्लेख किया गया है। हाईकोर्ट ने जांच रिपोर्ट की एक प्रति याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों का अध्ययन किया जा सके। मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। अब सरकार की जांच रिपोर्ट से कथित अनियमितताओं की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
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