समस्तीपुर में POCSO मामले में दोषी को 10 साल की सजा, ₹10 हजार जुर्माना.
समस्तीपुर पुलिस एवं विशेष लोक अभियोजक श्रीमती श्वेता कुमारी पोद्दार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, चार्जशीट एवं अभियोजन पक्ष की गवाही के आधार पर रोसड़ा थाना कांड संख्या 76/24 में न्यायालय ने आरोपी हिरा यादव को दोषी ठहराया। रेप एवं पॉक्सो मामले में न्यायालय ने धारा 376 भादवि एवं 4 पॉक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹10,000 जुर्माने की सजा सुनाई। सजा की तिथि 28 सितंबर 2026 है।
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