
तिगांव निवासी एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी प्रीति शर्मा और रोहित नामक युवक आपसी संबंध में थे। 10 सितंबर को लड़की पक्ष रोहित को ढूंढते हुए तिगांव स्थित उसके रिश्तेदार पवन के घर पहुंचा था। वहां मारपीट की सूचना पर डायल-112 को बुलाया गया और मामला तिगांव थाने पहुंचा। शिकायत के अनुसार, इसी मामले में ASI हिदायत खान ने लड़की को उसके परिजनों के साथ भेज दिया और बाद में रोहित, पवन व उनके परिवार के लोगों को झूठे केस में अंदर करने की धमकी देने का आरोप लगाया गया। इसके बाद कथित तौर पर मामले को निपटाने के लिए 2 लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई, जिसे बाद में बातचीत के बाद 1 लाख रुपये में तय किया गया।
शिकायतकर्ता के मुताबिक, 5 हजार रुपये देने के बाद कुछ समय के लिए मामला टल गया, लेकिन एक-दो दिन बाद ASI द्वारा फोन कर कथित तौर पर पैसे के लिए दबाव बनाया जाने लगा। बाद में रिश्वत की रकम एक सप्ताह के भीतर दो-तीन किस्तों में देने की बात तय हुई। शिकायत मिलने पर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद के उपकेंद्र पलवल की टीम ने जाल बिछाया। 19 सितंबर 2026 को ASI हिदायत खान को शिकायतकर्ता से 20 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। ACB के अनुसार इस मामले में 19 सितंबर को केस नंबर 21, धारा 7 पीसी एक्ट और 351 बीएनएस के तहत राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद में मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच फिलहाल जारी है।
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