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मधुबनी पुलिस को प्रभावी अनुसंधान और स्पीडी ट्रायल के तहत एक और बड़ी सफलता मिली है। सकरी थाना कांड संख्या 137/18 में दर्ज ह'त्या के प्रयास (धारा 307) के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त अली अहमद उर्फ मुन्ना बोस को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस का कहना है कि त्वरित अनुसंधान, समय पर आरोप पत्र और प्रभावी पैरवी के कारण गंभीर मामलों में शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा रहा है।

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मधुबनी पुलिस को प्रभावी अनुसंधान और स्पीडी ट्रायल के तहत एक और बड़ी सफलता मिली है। सकरी थाना कांड संख्या 137/18 में दर्ज ह'त्या के प्रयास (धारा 307) के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त अली अहमद उर्फ मुन्ना बोस को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस का कहना है कि त्वरित अनुसंधान, समय पर आरोप पत्र और प्रभावी पैरवी के कारण गंभीर मामलों में शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा रहा है। #Madhubani #Sakri #MadhubaniPolice #SpeedyTrial #CourtVerdict #AttemptToMurder #CrimeNews #BiharNews #Justice #DENNewsMadhubani [ DEN News Madhubani ] [ DEN News ] [ Madhubani News ] [ Bihar News ] [ Sakri News ] [ Madhubani Police ] [ Speedy Trial ] [ Court Verdict ] [ Attempt To Murder ] [ IPC 307 ] [ Crime News ] [ Justice ]

Madhubani, Madhubani | Jul 24, 2026

बंटी यादव के परिजन से मिले सांसद पप्पू यादव,स्पीडी ट्रायल चलाकर फांसी की सजा का किया मांग 

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Bihar, India | Jul 14, 2026

Bihar news : शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले दोषी को 10 साल की कठोर कैद, स्पीडी ट्रायल में कोर्ट का बड़ा फैसला। बेतिया मे शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में बेतिया की विशेष अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। रेप एंड पोक्सो एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता की अदालत ने मझौलिया थाना क्षेत्र के खुटिया इंदु गांव निवासी शमीम अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
लोक अभियोजक जय शंकर तिवारी ने बताया कि यह मामला वर्ष 2023 का है। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने युवती को प्रेम जाल में फंसाकर शादी का भरोसा दिया और इसी बहाने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में जब पीड़िता ने विवाह करने का दबाव बनाया तो आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, आरोप है कि उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी।
पीड़िता के लिखित आवेदन के आधार पर मझौलिया थाना में शमीम अंसारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस जांच के बाद मामला न्यायालय पहुंचा, जहां सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया।
लोक अभियोजक जय शंकर तिवारी ने बताया कि अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने इस मामले का स्पीडी ट्रायल कराते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय के इस फैसले को महिला सुरक्षा और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
#Bettiah #WestChamparan #Bihar #Mazhaulia #CourtVerdict #SpeedyTrial #Justice #CrimeNews #WomenSafety #RapeCase #LegalUpdate #IndianJudiciary #BreakingNews #BiharNews #LawAndOrder #CrimeReport #JusticeServed #NewsUpdate #HindiNews #LatestNews

Bihar news : शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले दोषी को 10 साल की कठोर कैद, स्पीडी ट्रायल में कोर्ट का बड़ा फैसला। बेतिया मे शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में बेतिया की विशेष अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। रेप एंड पोक्सो एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता की अदालत ने मझौलिया थाना क्षेत्र के खुटिया इंदु गांव निवासी शमीम अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। लोक अभियोजक जय शंकर तिवारी ने बताया कि यह मामला वर्ष 2023 का है। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने युवती को प्रेम जाल में फंसाकर शादी का भरोसा दिया और इसी बहाने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में जब पीड़िता ने विवाह करने का दबाव बनाया तो आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, आरोप है कि उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता के लिखित आवेदन के आधार पर मझौलिया थाना में शमीम अंसारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस जांच के बाद मामला न्यायालय पहुंचा, जहां सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। लोक अभियोजक जय शंकर तिवारी ने बताया कि अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने इस मामले का स्पीडी ट्रायल कराते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय के इस फैसले को महिला सुरक्षा और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। #Bettiah #WestChamparan #Bihar #Mazhaulia #CourtVerdict #SpeedyTrial #Justice #CrimeNews #WomenSafety #RapeCase #LegalUpdate #IndianJudiciary #BreakingNews #BiharNews #LawAndOrder #CrimeReport #JusticeServed #NewsUpdate #HindiNews #LatestNews

Bettiah, West Champaran | Jul 1, 2026

Bihar news : शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले दोषी को 10 साल की कठोर कैद, स्पीडी ट्रायल में कोर्ट का बड़ा फैसला। बेतिया मे शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में बेतिया की विशेष अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। रेप एंड पोक्सो एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता की अदालत ने मझौलिया थाना क्षेत्र के खुटिया इंदु गांव निवासी शमीम अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
लोक अभियोजक जय शंकर तिवारी ने बताया कि यह मामला वर्ष 2023 का है। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने युवती को प्रेम जाल में फंसाकर शादी का भरोसा दिया और इसी बहाने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में जब पीड़िता ने विवाह करने का दबाव बनाया तो आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, आरोप है कि उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी।
पीड़िता के लिखित आवेदन के आधार पर मझौलिया थाना में शमीम अंसारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस जांच के बाद मामला न्यायालय पहुंचा, जहां सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया।
लोक अभियोजक जय शंकर तिवारी ने बताया कि अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने इस मामले का स्पीडी ट्रायल कराते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय के इस फैसले को महिला सुरक्षा और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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Bihar news : शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले दोषी को 10 साल की कठोर कैद, स्पीडी ट्रायल में कोर्ट का बड़ा फैसला। बेतिया मे शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में बेतिया की विशेष अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। रेप एंड पोक्सो एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता की अदालत ने मझौलिया थाना क्षेत्र के खुटिया इंदु गांव निवासी शमीम अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। लोक अभियोजक जय शंकर तिवारी ने बताया कि यह मामला वर्ष 2023 का है। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने युवती को प्रेम जाल में फंसाकर शादी का भरोसा दिया और इसी बहाने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में जब पीड़िता ने विवाह करने का दबाव बनाया तो आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, आरोप है कि उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता के लिखित आवेदन के आधार पर मझौलिया थाना में शमीम अंसारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस जांच के बाद मामला न्यायालय पहुंचा, जहां सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। लोक अभियोजक जय शंकर तिवारी ने बताया कि अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने इस मामले का स्पीडी ट्रायल कराते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय के इस फैसले को महिला सुरक्षा और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। #Bettiah #WestChamparan #Bihar #Mazhaulia #CourtVerdict #SpeedyTrial #Justice #CrimeNews #WomenSafety #RapeCase #LegalUpdate #IndianJudiciary #BreakingNews #BiharNews #LawAndOrder #CrimeReport #JusticeServed #NewsUpdate #HindiNews #LatestNews

Bettiah, West Champaran | Jul 1, 2026

Bihar news : शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले दोषी को 10 साल की कठोर कैद, स्पीडी ट्रायल में कोर्ट का बड़ा फैसला। बेतिया मे शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में बेतिया की विशेष अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। रेप एंड पोक्सो एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता की अदालत ने मझौलिया थाना क्षेत्र के खुटिया इंदु गांव निवासी शमीम अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
लोक अभियोजक जय शंकर तिवारी ने बताया कि यह मामला वर्ष 2023 का है। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने युवती को प्रेम जाल में फंसाकर शादी का भरोसा दिया और इसी बहाने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में जब पीड़िता ने विवाह करने का दबाव बनाया तो आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, आरोप है कि उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी।
पीड़िता के लिखित आवेदन के आधार पर मझौलिया थाना में शमीम अंसारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस जांच के बाद मामला न्यायालय पहुंचा, जहां सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया।
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Bettiah, West Champaran | Jun 30, 2026

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